बर्लिन, 28 जून (एजेंसी)
जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के साक्सेनहौसेन यातना शिविर में सेवा देने वाले एक गार्ड को हत्या में मदद करने से जुड़े 3,518 आरोपों में मंगलवार को दोषी करार दिया गया। न्यूरिप्पिन की एक अदालत ने इस 101 वर्षीय व्यक्ति को 5 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। बीते साल अक्तूबर में शुरू हुई सुनवाई के दौरान उसने यातना शिविर में नाजी गार्ड के तौर पर काम करने और हजारों कैदियों की हत्या में मदद देने के आरोपों से इनकार किया था। उसने कहा था कि उक्त अवधि में वह पूर्वोत्तर जर्मनी में पेसवॉक के पास एक खेत में मजदूरी करता था।
जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए की एक खबर के मुताबिक, अदालत ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 1942 से 1945 के बीच संबंधित व्यक्ति बर्लिन के बाहरी इलाके में स्थित साक्सेनहौसेन यातना शिविर में नाजी पार्टी की संसदीय इकाई के सूचीबद्ध सदस्य के रूप में कार्यरत था। अदालत ने कहा, यह सिद्ध हो गया है कि आपने यातना शिविर में 5 साल बतौर गार्ड काम किया और नरसंहार में सहयोग दिया।