बेंगलुरू, 15 मार्च (एजेंसी)
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं और कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं। चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ ने आदेश का एक अंश पढ़ा और कहा कि सरकार के पास 5 फरवरी, 2022 के सरकारी आदेश को जारी करने का अधिकार है। इस आदेश में राज्य सरकार ने उन वस्त्रों को पहनने पर रोक लगा दी है, जिससे स्कूल और कॉलेज में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है। अदालत ने कॉलेज, उसके प्रधानाचार्य और एक शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का अनुरोध करने वाली याचिका भी खारिज कर दी। गौरतलब है कि एक जनवरी को उडुपी में एक कॉलेज की छह छात्राएं ‘कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ के कार्यक्रम में शामिल हुईं और उन्होंने हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश करने से रोकने पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया था। विवाद तब बढ़ा जब कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर आने लगे थे। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था।
मुस्लिम छात्राएं बोलीं-बिना हिजाब नहीं जाएंगे कॉलेज
हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाली मुस्लिम छात्राओं ने कहा, ‘…आदेश हमारे खिलाफ आया है। हम बिना हिजाब के कॉलेज नहीं जाएंगे। इसके लिए लड़ेंगे। … संविधान हमें हमारे मज़हब का पालन करने का अधिकार देता है।’
फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। एक मुस्लिम छात्र ने इसके िखलाफ याचिका दायर की है। इस बीच, इस्लामिक विद्वानों ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि हिजाब धार्मिक व्यवस्था है। इस बीच, कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सवाल किया, ‘यह समझ नहीं पा रही कि हिजाब से कैसे स्कूल/कॉलेज की यूनीफॉर्म का उल्लंघन होता है। हमारे संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों का क्या हुआ? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में हर महिला को अधिकार है कि वह जिस पहनावे में सहज महसूस करती है, उसे पहन सकती है।’