नयी दिल्ली, 18 जून (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के बाजारों में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का संज्ञान लिया और पाया कि ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजार एवं विक्रेता संघ के साथ इस संबंध में बैठकें करने को भी कहा। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने एम्स के एक डॉक्टर द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भेजी तस्वीरों का संज्ञान लिया। तसवीरों में बाजारों में रेड़ी-पटरी वाले कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। पीठ ने पाया, ‘दूसरी लहर में हमने बड़ी कीमत चुकाई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जो दूसरी लहर से प्रभावित न हुआ हो…।’