इंदौर, 28 जनवरी (एजेंसी)
हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी और एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिकाएं बृहस्पतिवार को खारिज कर दीं। भाजपा की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तारी के बाद फारुकी और यादव यहां न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय जेल में बंद हैं। कोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को जारी फैसले में फारुकी और यादव की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अदालत मुकदमे के गुण-दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर टिप्पणी करने से बच रही है। लेकिन मामले में जब्त सामग्री, गवाहों के बयानों और (पुलिस की) जांच जारी होने के चलते फिलहाल जमानत याचिकाओं को मंजूर नहीं कर सकते।