चंडीगढ़, 3 दिसंबर (ट्रिन्यू)
श्रम विभाग हरियाणा द्वारा असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगारों का ई-श्रम योजना के तहत शिविर आयोजित कर पंजीकरण किया जा रहा है। योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का दो लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निशुल्क होगा और स्थाई अंग-भंग होने पर उसे एक लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। ई-श्रम योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों, कामगारों व स्वरोजगार जैसे निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, बढ़ई, प्रवासी मजदूर, मनरेगा वर्कर्स, ऑटो चालक, आशा वर्कर व आंगनबाड़ी वर्कर्स, घरेलू कामगार, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री व रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, कारीगर, बुनकर, प्लम्बर, मिड-डे मील वर्कर पंजीकरण करवा सकते हैं।