चरखी दादरी, 9 मई (निस)
हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए आगामी 30 जून तक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की ओर से कर्जदारों पर की जाने वाली नीलामी या कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दादरी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा यादव ने रविवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस समय चल रहे महामारी के दौर को देखते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक बैंक किसी भी लेनदार के विरूद्ध संपत्ति की नीलामी या संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं करेंगे। किसी आरोपी की अंतरिम जमानत की याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है तो उसकी तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। अदालत अपने विवेक से 30 जून के बाद इस प्रकार की याचिकाओं पर निर्णय दे सकती हैं।
इसी प्रकार 7 साल तक के सजायाफ्ता कैदी को पैरोल दी गई है और उसकी मियाद खत्म हो रही है तो पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं अदालत उचित माने तो उसकी अवधि को 30 जून तक बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकरण सचिव शिखा यादव ने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि सिविल कोर्ट के किसी मामले में वादी या प्रतिवादी पक्ष को कोई जवाबदावा प्रस्तुत करना है तो वह 30 जून 2021 के बाद कर सकता है।