फतेहाबाद, 1 दिसंबर (एस)
अतिरिक्त एवं जिला न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने जिला सामाजिक कल्याण विभाग की अपील खारिज करते हुए विधवा को मृतक दिखाकर पेंशन बंद करने के मामले में निचली अदालत के आदेशों को जारी रखते हुए विभाग को विधवा महिला को बकाया विधवा पेशन देने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि धारसूलकलां निवासी बिमला देवी ने निचली अदालत में याचिका दायर करके कहा था कि उसके पति की मृत्यु 2006 में हो गई थी और उसने अब तक दोबारा शादी नहीं की। इसके बाद से वह विभाग से विधवा पेंशन ले रही थी। विभाग ने 7 अगस्त, 2012 को उसे मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी।
विभाग ने अदालत में दिए गए अपने जवाब में कहा कि विभाग ने बिमला देवी की विधवा महिला की दिसंबर, 2011 की पेंशन बीडीपीओ टोहाना के मार्फत भेजी थी, लेकिन गांव के सरपंच ने बताया कि वह गांव से गैरहाजिर है और सरपंच ने एपीआर में भी उसे गैरहाजिर बताया। अगस्त, 2012 में सरपंच ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। इस पर विभाग ने उसकी पेंशन बंद कर दी। अदालत ने उसे बकाया पेंशन 6 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए थे।