चंडीगढ़, 23 अप्रैल (ट्रिन्यू)
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमों ने पिछले साढ़े चार महीने की अवधि में नियमों के उल्लंघन में 158 केमिस्ट शॉप के दवा बिक्री लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। 9 लाइसेंस आंशिक रूप से रद्द किए और 379 दुकानों के लाइसेंस अनियमितताओं के चलते रद्द किए गए। यह कार्रवाई पहली दिसंबर, 2021 से 15 अप्रैल तक की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर विभाग की टीमों ने प्रदेशभर में यह मुहिम चलाई थी।
विज ने शनिवार को बताया कि निलंबन अवधि के दौरान एलोपैथिक दवाओं की बिक्री एवं खरीद करते पाए जाने पर एक केमिस्ट की दुकान को सील किया गया। इस अवधि के दौरान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और नियम-1945 के तहत कुल 21 मुकदमे अदालत में शुरू हुए हैं।