माले (एजेंसी) :
मालदीव की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम की सजा को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने गयूम को मनी लांड्रिंग का दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट गयूम को दी गई 5 साल जेल की सजा के साथ उन पर लगाया गया 50 लाख अमेरिकी डॉलर का जुर्माना रद्द कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति को हाल में नजरबंद किया गया था। न्यायाधीशों ने कहा कि सबूतों में विसंगतियां थीं और यह निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ कि गयूम ने राष्ट्रीय कोष से 10 लाख डॉलर का उपयोग अपने लाभ के लिए किया था।