घरौंडा (निस) :
एसडीएम घरौंडा अभय सिंह जांगड़ा ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट 1989 के तहत एफआईआर दर्ज होने पर पीड़ित को राहत राशि प्रदान करने बारे मामला तुरंत जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भिजवाएं ताकि पीड़ित को समय पर राशि प्रदान की जा सके। एसडीएम बृहस्पतिवार को अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की समीक्षा के लिए उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की तिमाही बैठक में बोल रहे थे। बैठक में तहसील कल्याण अधिकारी घरौंडा ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।