चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) :
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के पदों पर भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस करमजीत सिंह की बेंच ने शुक्रवार को सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग-ए और पिछड़ा वर्ग-बी के आवेदकों की याचिका पर यह निर्देश दिए। बेंच ने कहा कि चयन प्रक्रिया के तहत रिजल्ट तैयार किया जा रहा है उसे अंतिम रूप न दिया जाए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि इंटरव्यू की प्रक्रिया अभी चल रही है तो याचिकाकर्ताओं का इंटरव्यू अस्थाई तौर पर लिया जाए, लेकिन उनका रिजल्ट सील बंद लिफाफे में रखा जाए।