प्रयागराज, 19 मार्च (एजेंसी)
सुबह लाउडस्पीकर से होने वाली अजान से कथित तौर पर नींद में खलल पड़ने से परेशान इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखे जाने के बाद प्रयागराज रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने 4 जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्णय का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ के जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को 18 मार्च को लिखे पत्र में आईजी केपी सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति के पत्र का संदर्भ ग्रहण करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका-अफजल अंसारी एवं अन्य के मामले में पारित आदेश का पालन करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सिंह ने लिखा है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के किसी भी धार्मिक स्थल अथवा सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग किया जाना प्रतिबंधित एवं अवैध है। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने लिखा था कि नींद पूरी नहीं होने से दिनभर सिरदर्द बना रहता है जिससे उनका कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने कहा था, ‘मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूं और वे माइक के बगैर अजान कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोग प्रभावित न हों।’