रुचिका एम खन्ना
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 28 मई
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की घोषणा की है। कमर्शियल उपभोक्ताओं और छोटे और मध्यम उद्योग के लिए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में 2 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई है। 2 केवी तक लोड और 0 से 100 यूनिट और 101 से 300 यूनिट के स्लैब वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट टैरिफ में क्रमशः 1 रुपये और 50 पैसे की कमी की गई है।
2 केवी से 7 केवी तक के लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और 0 से 100 यूनिट और 101 से 300 यूनिट के स्लैब के लिए दरों में क्रमशः 75 पैसे और 50 पैसे की कमी की गई है। इससे उपभोक्ताओं को 682 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत मिलेगी। पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित नया टैरिफ आदेश, 1 जून,2021 से 3 मार्च, 2022 तक लागू होगा। आयोग के अध्यक्ष विश्वजीत खन्ना ने बताया कि पिछले साल का टैरिफ, जो पिछले साल लॉकडाउन के कारण विलंबित था, अब मई के अंत तक लागू रहेगा।
उद्योगों को राहत देते हुए विशेष रात्रि टैरिफ को इस वर्ष जारी रखने की अनुमति दी गई है। यह राहत तभी मिलेगी यदि उपभोक्ता रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच विशेष रूप से बिजली का उपयोग करते हैं।