नयी दिल्ली, 8 अक्तूबर (एजेंसी)
कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से अभिभावकों की वित्तीय समस्याओं के मद्देनजर 10वीं और 12वीं के छात्रों का पीरक्षा शुल्क माफ करने की मांग लंबे अरसे से हो रही है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करके 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्देश सीबीएसई और दिल्ली सरकार को देने अनुरोध किया गया है।
‘सोशल ज्यूरिस्ट’ नाम के गैर सरकारी संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और सीबीएसई से कहा था कि इस जनहित याचिका पर कानून, नियमों और सरकार की नीतियों के अनुसार तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लें। अपील में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश ने देश में 30 लाख और अकेले दिल्ली में तीन लाख छात्रों को राहत से वंचित कर दिया है। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दायर अपील में कहा गया है कि सीबीएसई को या तो परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्देश दिया जाये या फिर देश में केन्द्र को पीएम केयर्स फण्ड से इसका भुगतान करना चाहिए। अपील के मुताबिक 2018-19 तक 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की परीक्षा का शुल्क न्यूनतम था बोर्ड ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिये 10वीं के छात्रों से 1500 से 1800 रूपए और 12वीं कक्षा के छात्रों से 1500 से 2400 रूपए परीक्षा शुल्क की मांग की है।