ठाणे (एजेंसी) :
महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने अप्रैल 2020 में पालघर जिले में 2 साधुओं सहित 3 लोगों की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में दर्ज 2 प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है ताकि समय और संसाधनों की बर्बादी और विभिन्न मुकदमों से बचा जा सके। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर एक अर्जी के आधार पर 12 अगस्त को 2 प्राथमिकियों को मिलाने का आदेश दिया था। शनिवार को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। 16 अप्रैल, 2020 को मुंबई से 140 किलोमीटर दूर पालघर जिले के गडचिंचले में भीड़ ने बच्चा चोरी के संदेह में दो साधु चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी (70) और सुशीलगिरी महाराज (35) व उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े (30) की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।