आदित्य शर्मा
चंडीगढ़/पंचकूला, 4 मई
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने के निर्देशों के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन द्वारा वीकेंड लॉक डाउन के अपने आदेश जारी रखे हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू के साथ आज से 11 मई की शाम 5 बजे तक शहर में गैर जरूरी सामान की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। अधिसूचना के मुताबिक सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पार्क खुले रहेंगे। शहर वासी सुबह की सैर का आनंद ले सकेंगे। हालांकि, इस बीच सुखना लेक, रॉक गार्डन बन्द रहेंगे।