चंडीगढ़/पंचकूला, 11 जनवरी (नस)
कोविड-19 के मद्देनजर न्यायालयों में नियमित सुनवाई और कामकाज शुरू करने की मांग करते आ रहे अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली है। कोरोना संक्रमण से संबंधित प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों और नियमों के अंतर्गत अदालतों में नियमित सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवीन उपाध्याय के मुताबिक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से पंजाब, हरियाणा एवं यूटी के जिला एवं सत्र न्यायालय के कामकाज को सुचारु रूप से संचालित करने का आदेश एक स्वागतयोग्य कदम है। इससे वकीलों एवं सहयोगी स्टाफ के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसको लेकर बीते 4 जनवरी को हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने भूख हड़ताल की थी। वकीलों का संघर्ष रंग लाया है। नियमित सुनवाई और कामकाज शुरू होने के बाद वकीलों एवं सहयोगी स्टाफ के सामने खड़े हुए आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिलेगी।