नयी दिल्ली, 26 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यूनिटेक के पूर्व प्रर्वतकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल से मुंबई स्थित ऑर्थर रोड जेल तथा तलोजा जेल भेजने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि संजय और अजय के आचरण तथा जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो रिपोर्ट में आदेशों के उल्लंघन तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कमतर करने संबंधी ‘गंभीर एवं व्यथित करने वाले’ मुद्दे उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से कहा कि वह चंद्रा पिता-पुत्र से मिलीभगत के मामले में तिहाड़ जेल के अधिकारियों के आचरण की व्यक्तिगत रूप से तत्काल जांच शुरू करें और और चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इससे पहले आज, सुप्रीम कोर्ट में आश्चर्यजनक खुलासा करते हुए ईडी ने कहा कि उसने यहां एक ‘गुप्त भूमिगत कार्यालय’ का पता लगाया है जिसका संचालन पूर्ववर्ती यूनिटेक संस्थापक रमेश चंद्रा द्वारा किया जा रहा है तथा उसके पुत्रों-संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने पैरोल या जमानत पर रहने के दौरान इसका दौरा किया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने पीठ को बताया कि चंद्रा पिता-पुत्र ने अपने निर्देश बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए जेल के बाहर अपने अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी है। उन्होंने पीठ से कहा, ‘हमारे छापेमारी और जब्ती अभियानों में से एक के दौरान हमने एक गुप्त भूमिगत कार्यालय का पता लगाया है। हमने कार्यालय से सैकड़ों बिक्री दस्तावेज, डिजिटल हस्ताक्षर और उनकी संपत्तियों के संबंध में संवेदनशील जानकारी से युक्त अनेक कंप्यूटर बरामद किए हैं।’