नयी दिल्ली, 25 अगस्त (एजेंसी)
आयुष, यूनानी चिकित्सकों और अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करने से संबंधित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र तथा दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की वकील ने अदालत को बताया कि परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर ‘सारथी’ में प्रावधान है कि केवल एमबीबीएस की डिग्री रखने वाले चिकित्सक फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने के पात्र हैं। मामले पर अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।