नारनौल, 22 नवंबर (हप्र)
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्देश दिये हैं कि सभी निजी अस्पतालों द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का निपटान करना जरूरी है। इसके लिए बायो मेडिकल वेस्ट उठाने वाले बैग पर बारकोड लगाना होगा। इससे निजी अस्पतालों द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट को खुले में फैंकने की प्रवृति पर लगाम लगेगी। सिविल सर्जन डॉ़ अशोक कुमार ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) प्रधान को लिखे पत्र में कहा कि सभी निजी अस्पताल 15 दिन के अंदर बायो मेडिकल वेस्ट उठाने व बैग पर बारकोड लगवाकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसका सर्टिफिकेट लें और इसकी रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करवाएं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया कि सरकारी हो या निजी अस्पताल या कोई अन्य चिकित्सा संस्थान सभी में बायो मेडिकल वेस्ट उठाने का कार्य बारकोड के जरिये जाएगा। नये सिस्टम के तहत बायोमेडिकल वेस्ट बैग में डालने के बाद मशीन से बारकोड एक्टिवेट होगा। इसकी एक स्लिप बैग पर चिपका दी जाएगी। इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहुंच जाएगी। निपटान के स्थान पर भी बारकोड के माध्यम से इसका वजन देखा जाएगा। यदि वजन में अंतर होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि कचरा कहीं बाहर निकाला गया है। इस प्रकार कचरे को खुले में फेंकने से रोकने में बारकोड प्रणाली की विशेष भूमिका है।