नयी दिल्ली, 2 अक्तूबर (एजेंसी)
केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलो और अन्य तीन जिले के चार पुलिस थानों को अगले छह महीने के लिए आफ्स्पा कानून के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार यह कदम वहां उग्रवादी गतिविधियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में जारी अधिसूचना एक अक्तूबर से प्रभावी हो गई है। गृह मंत्रालय ने जिन 4 पुलिस थाना क्षेत्रों को ‘अशांत’ घोषित किया है उनमें नमसई जिले के नमसई और महादेवपुर थाने, निचली दिबांग घाटी के रोइंग और लोहित जिले का सुनपुरा थाना शामिल है। उल्लेखनीय है कि आफस्पा उन इलाकों में लागू किया जाता है जहां पर नगारिक प्रशासन की मदद के लिए सैन्य बलों की जरूरत होगी। आफस्पा को इलाकों में वैध तरीके से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कानून की धारा-3 के तहत उसे अशांत घोषित करना होता है। अधिकारी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में एनएससीएन, उल्फा और एनडीएफबी जैसे संगठनों की उपस्थिति है।