सोनीपत, 29 अप्रैल (हप्र)
शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पॉश इलाके समेत दर्जनभर कालोनियों में पाबंदी लगा दी गई है। माइक्रों कंटेनमेंट जोन के तहत यहां आवश्यक सेवा को छोड़ कर सभी प्रकार के संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इन इलाकों में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे थे।
जिलाधीश श्याम लाल पूनिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण के शहरी क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव को मद्देनज़र रखते हुए तथा पुलिस स्वास्थ्य और राजस्व रिपोर्ट के आकड़ों को देखते हुए जनहित में यह फैसला लिया गया है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 30 के अन्तर्गत सोनीपत शहर के मॉडल टाऊन, सेक्टर-14 तथा वेस्ट राम नगर को स्थूल नियंत्रण क्षेत्र (मेक्रो कंटेनमेंट जोन) घोषित किया है, ताकि कोविड-19 की चैन को तोड़ा जा सके। यह आदेश 14 मई शाम 6 बजे तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश ने आदेश में कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक रहेगी। किसी भी व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा या अन्य आवश्यक कार्य के अलावा रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं रहेगी। सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, खेल आयोजनों, सभाओं पर रोक रहेगी। किसी भी आयोजन के लिए प्रशासन की पूर्व अनुमति जरूरी रहेगी। सभी खरीदारी और सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, जिम, स्पा, स्वीमिंग पुल, धार्मिक स्थान आदि बंद रहेंगे।