गुरुग्राम, 3 अक्तूबर (हप्र)
4बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के आदेशों के बाद गुरुग्राम में जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। निर्धारित सेवाओं को छोड़कर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
डीसी ने बिजली निगम को पत्र लिखकर बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। डीसी ने आदेशों में आवश्यक तथा आपातकालीन सेवाओं मसलन मेडिकल उद्देश्यों के लिए अस्पताल, नर्सिंग होम तथा स्वास्थ्य सुविधाओं, लिफ्ट, ऐस्केलेडर, रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेल सेवाओं को डीजी सेट प्रयोग के प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इसी प्रकार, बिजली विभाग को परामर्श दिया गया है कि वह डीजी सेट के प्रयोग को रोकने के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे।