हिसार, 30 सितंबर (हप्र)
जींद स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय (सीआरएसयू) के पूर्व रजिस्ट्रार राजबीर सिंह मोर ने मुख्य सचिव व राज्यपाल के सचिव को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि विवि के वर्तमान कुलपति राजबीर सोलंकी की इस विवि में प्रतिनियुक्ति पर हुई नियुक्ति हरियाणा सरकार व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के खिलाफ थी क्योंकि वे उस समय 62 साल की उम्र पार कर चुके थे। इस उम्र में कोई प्रतिनियुक्ति व नई नियुक्ति नहीं होती। उन्होंने इनके खिलाफ खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग भी की है। हालांकि विवि कुलपति ने इस शिकायत को पूर्व रजिस्ट्रार के खिलाफ एक सप्ताह पूर्व शुरु की गई एक जांच की प्रतिक्रिया करार दिया है।
मामले में जब विवि कुलपति राजबीर सोलंकी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया तो उनकी उम्र 62 वर्ष हो चुकी थी और यह आवेदन में लिखा हुआ था लेकिन यह शिकायत पूर्व रजिस्ट्रार राजबीर सिंह के खिलाफ हाल ही में शुरू की गई एक जांच की खीच मात्र है।
उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्ति के नियमों में उम्र की कोई सीमा नहीं है और उस समय वे दिल्ली विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारी थे और वहां पर सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब उनका प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष पूरा हो गया था तो यह शिकायत करने वाले राजबीर सिंह मोर ने बतौर रजिस्ट्रार उनकी प्रतिनियुक्ति को विस्तार भी दिया था और उस समय वे सिर्फ डीएन आफ कॉलेजिज थे।