अम्बाला शहर (हप्र) :
मेयर द्वारा बुलाई गई मीटिंग को असंवैधानिक बताते हुए भाजपा पार्षदों ने नगराधीश से मिलकर मांग की है कि वे अराजकता व भ्रम फैलाने के लिए गैर कानूनी तौर पर मीटिंग बलाकर गुमराह करने वाले मेयर के खिलाफ कार्रवाई करें। आज भाजपा पार्षद हितेष जैन, अर्चना छिब्बड़, यतिन बंसल, शोभा पूनिया, मीना ढींगरा, मोनिका मल आदि सभी 8 पार्षदों ने उपायुक्त को नगराधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया कि वह जनता द्वारा चुने गए सभी पार्षद हरियाणा सरकार के साथ मिलकर नगर निगम के माध्यम से अम्बाला शहर का विकास करवाने में विश्वास रखते हैं। इसके लिए नगर निगम में सभी कार्रवाई हरियाणा नगर निगम कानून 1994 के तहत होनी चाहिए। भाजपा पार्षदों ने कहा कि मेयर द्वारा असंवैधानिक तौर पर निगम कानून की धारा 54 व 57 की धज्जियां उड़ाते हुए आज बिना एजेंडे के बैठक बुलाई गई थी जिसको न बुलाने बारे भी उन्होंने नगर निगम आयुक्त को पत्र दिया था। उसके बावजूद मेयर नगर निगम द्वारा केवल अराजकता व भ्रमकी स्थिति पैदा करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए और झूठी वाहवाही लूटने के लिए कार्रवाई की गई है। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर का यह कदम शहर के विकास में कानूनी अड़चन पैदा करेगा। भाजपा पार्षदों ने यह भी कहा कि नियम अनुसार बुलाई गई बैठक में वे सभी मौजूद रहेंगे और शहर के विकास के जो मुद्दे मेयर या कमीश्नर द्वारा लाए जाएंगे उनको वे समर्थन देंगे परंतु इन सभी के लिए निगम मेयर जो गैर काूननी मीटिंग की शुरूआत करने जा रही हैं उस पर लगाम लगाना जरूरी है ।