झज्जर, 6 जनवरी (हप्र)
रेड जोन में शामिल किए गए झज्जर जिले में केवल उन्हीं लोगों को पेट्रोल, डीजल देने के निर्देश हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी है। अब पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। झज्जर जिले में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम को अगर छोड़ दिया जाए तो झज्जर में अन्य जिलों के मुकाबले कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। झज्जर के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक द्वारा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन को जारी किए पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए झज्जर जिला को एक श्रेणी में रखा गया है।
सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि केवल पूर्ण वैक्सीन करवाए हुए वाहन मालिकों को ही उनके वाहन में तेल अथवा सीएनजी प्रदान की जाए। झज्जर जिले के बाद प्रदेश के अन्य कई जिलों का प्रशासन भी इस तरह के नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है। यह अधिकार जिला उपायुक्त की अध्यक्ष वाली कमेटी के पास हैं।