मुंबई (एजेंसी) : बाॅम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक ट्रांसजेंडर को ग्राम पंचायत का चुनाव महिलाओं की श्रेणी में लड़ने की अनुमति दे दी है। साथ ही अदालत ने कहा है कि ऐसे लोगों को लिंग पहचान का अधिकार है। यह याचिका अंजलि गुरू और संजना जान ने दायर की थी। याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के 31 दिसंबर 2020 के फैसले को चुनौती दी गयी थी, जिसने जलगांव जिले में पंचायत चुनाव के लिये (ट्रांसजेंडर) याचिकाकर्ता का पर्चा रद्द कर दिया था । नामांकन पत्र में याचिकाकर्ता ने लिंग में स्त्री श्रेणी का चयन किया था और महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड से पर्चा भरा था।