चंडीगढ़/पंचकूला, 17 नवंबर (नस)
ज़िला अदालत चंडीगढ़ में मंगलवार को पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चल रहे तीन साल पुराने मानहानि केस की सुनवाई करते हुए चीफ़ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत की तरफ से पहले सुखबीर सिंह बादल को पेश होने के लिए कई बार सम्मन जारी किये गए परन्तु वह अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने श्री बादल को ज़मानती वारंट जारी करते हुए मामलों की आगे वाली सुनवाई 27 नवंबर पर डाल दी है। बताने योग्य है कि सुखबीर बादल ख़िलाफ़ धार्मिक जत्थेबंदी अखंड कीर्तनी जत्थे और उस के वक्ते राजिन्दर पाल सिंह की तरफ से जनवरी 2017 में केस फाइल किया गया था। केस फाइल अनुसार शिकायतकर्ता राजिन्दरपाल सिंह का कहना है कि तीन साल पहले जनवरी 2017 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल उनके घर प्रातःकाल मिलने आए थे। सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया को जत्थों के ख़िलाफ़ बयान दिया था। जिसमें अखंड कीर्तनी जत्थे को आतंकवादी जत्थेबंदी का राजनैतिक चेहरा बताया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि सुखबीर बादल के इस बयान से उनकी जत्थेबंदी की छवि ख़राब हुई है। अदालत ने केस की सुनवाई करते सुखबीर सिंह बादल को पहले सम्मन जारी करते पेश होने के लिए कहा परन्तु बादल के पेश न होने पर आज ज़मानती वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने मामलो की आगे वाली सुनवाई 27 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।