चंडीगढ़, 25 अप्रैल (ट्रिन्यू)
कोरोना के हॉट स्पॉट बने प्रदेश के 6 जिलों में अब प्राइवेट दफ्तरों का काम भी घर से होगा। सरकार ने गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में सबसे अधिक आईटी कंपनियों व कॉरपोरेट्स दफ्तर हैं। इन सभी में 3 मई तक वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (प्राधिकरण) ने इन 6 जिलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, करनाल और पंचकूला शामिल हैं।
अथॉरिटी चेयरमैन व मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों में स्पष्ट किया है कि भीड़ जुटने से रोकने के लिए इन जिलों के डीसी अपने हिसाब से धारा-144 लागू कर सकेंगे। बिना अनुमति के 4 से अधिक लोगों के एक साथ जुटने पर पाबंदी रहेगी। इन जिलों में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों को कंटेनमेंट जोन के बाहर ही करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए भी भीड़ जुटाने की शर्तें लागू रहेंगी।
इनडोर में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 50 लोगों के जुटने की मंजूरी मिलेगी। सभी के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पूरे हॉल को सेनेटाइज किया जाएगा। दो गज की दूरी का पालन करना होगा। इसी तरह से सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बार, होटल, क्लब व जिम में भी ये गाइडलाइंस लागू होंगी। क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही लोग इकट्ठा हो सकेंगे। अंत्येष्टि और दाह-संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए पहले जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार रहेगा, वे अनुमति के बाद भी कार्यक्रम को रद्द कर सकेंगे। नाइट कर्फ्यू की शुरुआत यानी रात 10 बजे यातायात व भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा।
संक्रमित एरिया में हो सकेगा लॉकडाउन
कोरोना प्रभावित इन 6 जिलों के उन एरिया में लॉकडाउन आदेश भी लागू किए जा सकते हैं, जहां संक्रमण अधिक फैल रहा है। संबंधित डीसी ऐसे क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे। अगर फिर भी कोविड-19 पॉजिटिव लोग मिलते हैं तो डीसी कंटेनमेंट जोन में परिभाषित अवधि के लिए लॉकडाउन के आदेश लागू कर सकेंगे।