दिनेश भारद्वाज/ ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 15 मई
हरियाणा सरकार ने कोविड-19 की तरह ‘ब्लैक फंगस’ को भी अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में सीएमओ (सिविल सर्जन) को सख्त हिदायतें दी गयी हैं कि इस बीमारी को हल्के में न लें और रोजाना आधार पर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। ब्लैक फंगस रोग से निपटने के लिए पीजीआई रोहतक को नोडल विभाग बनाया गया है।
प्रदेश में ब्लैक फंगस के 40 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अब इस बीमारी से संबंधित कोई भी मरीज अगर अस्पताल में आएगा, तो उसकी सूचना जिला सिविल सर्जन को देनी होगी। सीएमओ मुख्यालय को नियमित रूप से अपडेट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी ही नहीं, सभी प्राइवेट अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों को भी इन आदेशों का पालन करना होगा। पीजीआई रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टर सभी जिलों के सीएमओ व अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये नियमित रूप से बैठक करेंगे। वह बताएंगे कि ब्लैक फंगस के मरीजों का किस तरीके से उपचार किया जाना है।
विज ने कहा कि यह बीमारी कोरोना से जुड़ी हुई है, इसी कारण पहल के आधार पर जिलों में उन डाॅक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि वे बिना किसी देरी के ब्लैक फंगस के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का प्रबंध करें।