गुरुग्राम, 19 अक्तूबर (हप्र)
ठोस कचरा प्रबंधन के मामले में नगर निगम सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पहला फोकस बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर किया गया है। अब बैंक्वेट हाॅल व होटलों को अपने कचरे का निस्तारण स्वयं करना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ सीलिंग व जुर्माने की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम-2016 को अब नगर निगम प्रभावी तौर पर लागू करवाने में जुट गया है। इसको लेकर संबंधित नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर कचरा डालने वालों पर कार्रवाई के लिए सहायक सफाई निरीक्षकों के नेतृत्व में सुपरवाइजरों की 9 टीमें गठित की जाएंगी।
ये टीमें इधर-उधर कचरा डालने वालों की गाड़ियों को जब्त करने के साथ उन पर जुर्माना भी लगाएंगी। सार्वजनिक स्थानों, सड़कों के आसपास पड़े कचरे को उठाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं टीमों की होगी। टीमें सार्वजनिक स्थानों, मार्केट क्षेत्रों एवं डस्टबिन की सफाई करवाना भी सुनिश्चित करेंगी तथा पॉलीथीन के उपयोग पर भी अंकुश लगाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी।
इस पूरी प्रक्रिया की जवाबदेही वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ऋषि मलिक की होगी तथा वे प्रतिदिन निगम कमिश्नर को रिपोर्ट भी करेंगे। पहली बार सेनीटेशन कंट्रोल रूम स्थापित करने का प्रयोग भी किया जा रहा है। इसका कार्यभार डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर विजयपाल यादव को सौंपा गया है।
स्वच्छता के बारे में नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मोबाइल एप तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध मीट शॉप को बंद करवाने तथा बागवानी कचरे के समयबद्ध उठान एवं निस्तारण के लिए कहा गया है।
”बैंक्वेट हॉल एवं होटल संचालकों को अपने यहां उत्पन्न होने वाले कचरे का निस्तारण अपने स्तर पर उचित ढंग से करना हेागा। नियमों की पालन करने वालों को सम्मानित और नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ”
-मुकेश आहूजा, कमिश्नर नगर निगम