नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति की जांच करने के भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिकाएं बृहस्पतिवार को खारिज कर दीं। जस्टिस नवीन चावला की अदालत ने कहा कि उसे याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखा। सीसीआई ने दलील दी थी कि वह व्यक्तिगत निजता के कथित उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा। उसने अदालत में कहा था कि व्हाट्सऐप की नयी गोपनीयता नीति लक्षित विज्ञापनों के लिए यूजर्स के डेटा के अत्यधिक संकलन और उनका ‘पीछा करने’ (स्टॉकिंग) को बढ़ावा देगी, इसलिए यहां प्रभावशाली स्थिति का कथित दुरुपयोग है। जांच के बाद ही वह निर्धारित कर पाएगा कि व्हाट्सऐप द्वारा डेटा इकट्ठा करना और फेसबुक के साथ साझा करना प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार है या प्रभावशाली पद का दुरुपयोग है।