नरेन्द्र ख्यालिया/निस
हिसार, 10 नवंबर
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर मोहर लगा दी है, जिसके तहत सिंगल बेंच ने ड्राइंग टीचर्स भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था। 816 चयनित आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश पर मोहर लगा दी है, जिसके तहत सिंगल बेंच ने भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था।
याचिका दाखिल करते हुए विनोद कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट की खंडपीठ को बताया कि हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों के लिए 2006 में आवेदन मांगे थे। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया और जुलाई, 2008 में परीक्षा की तारीख तय की गई। इसी दौरान एक बार फिर आयोग ने फैसला बदल लिया और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों से 8 गुना आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्णय लिया। सिंगल बेंच ने भर्ती में असफल रहे आवेदकों की इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर कर भर्ती प्रक्रिया को नये सिरे से आयोजित करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को अब खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश में कोई खामी नजर नहीं आती है।