चंडीगढ़/पंचकूला, 20 अप्रैल (नस)
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना पर बुधवार को शहर में नयी स्पीड लिमिट लागू कर दी गई है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक लाइट मोटर व्हीकल (एम 1 कैटेगरी) जिसमें 8 सीट वाले वाहन दोहरी सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा, सिंगल कैरिज वे सड़कों पर 50 किमी और सेक्टर रोड पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे।
इसी प्रकार 9 से अधिक पैसेंजर्स के मीडियम और हैवी पैसेंजर व्हीकल (एम 2 एम 3 कैटेगरी) की दोहरी सड़कों पर 60 किमी, सिंगल कैरिज वे सड़क पर 40 और सेक्टरों की सड़क पर 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए। इसी प्रकार कर्मिश्यल गुड्स के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी वाहनों को दोहरी सड़कों पर रफ्तार 50 किमी प्रति घंटा, सिंगल कैरिजवे सड़क पर 40 और सेक्टर रोड पर भी 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना होगा। मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर की दोहरी सड़कों पर 45 किमी, सिंगल कैरिजवे सड़कों पर 40 और सेक्टर की सड़कों पर भी 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए। यूटी का इंजीनियरिंग विभाग नयी स्पीड लिमिट से जुड़े साइन बोर्ड जल्द शहर में लगाएगा।