नयी दिल्ली, 26 मार्च (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा की सरकारों और अन्य को निर्देश दिया कि दिल्ली को यमुना नदी के पानी की आपूर्ति पर 6 अप्रैल तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। साथ ही यह स्पष्ट किया कि पानी की कमी का सामना कर रही राष्ट्रीय राजधानी की जलापूर्ति कम न की जाए। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि वह होली के अवकाश के बाद 6 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा, हमने कल यथास्थिति का आदेश पारित किया था। हम इसे जारी रखना चाहेंगे। दिल्ली को पानी की आपूर्ति में कटौती नहीं की जानी चाहिए। हम अवकाश के बाद मंगलवार को इस मामले को देखेंगे।’ हरियाणा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि उन्होंने पानी की आपूर्ति नहीं घटाई है। इस मामले में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि जल स्तर 8 फुट नीचे चला गया है।