गुरुग्राम, 19 अप्रैल (हप्र)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी (प्रचार) रहे जयभगवान उर्फ राॅकी मित्तल को अदातल ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें पुलिस जांच में शामिल होने की सलाह भी दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। राॅकी मित्तल के खिलाफ भाजपा नेता सुनील राव ने 21 जनवरी को एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें राॅकी मित्तल पर भाजपा नेताओं की छवि खराब करने तथा सोशल मीडिया में तथ्यहीन वीडियो गाने के तौर पर शेयर करने का आरोप लगाया था। राॅकी को इस एफआईआर की जानकारी ढाई महीने बाद तब लगी जब पुलिस ने घर पहुंचकर नोटिस दिया। नोटिस में उन्हें 21 अप्रैल को गुरुग्राम आईटी सेल थाने में पहुंचकर बयान दर्ज करवाने व जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। सरकार के निशाने पर चल रहे राॅकी मित्तल ने गिरफ्तारी की आशंका के चलते अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद डिप्टी एडिशनल सेशन जज शशि चौहान की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। गौरतलब है कि पिछले दिनों कैथल में छह साल पुराने मामले में भी राॅकी मित्तल की गिरफ्तारी हुई थी।