नयी दिल्ली, 29 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पटाखों के निर्माण में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर है और ‘प्रथम दृष्टया’ बेरियम के इस्तेमाल और पटाखों पर लेबल लगाने पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सीबीआई ने जब्त किए गए पटाखों में बेरियम सॉल्ट जैसे हानिकारक रसायन पाए। न्यायालय ने कहा कि हर दिन देश में जश्न होता है, लेकिन उसे दूसरे पहलुओं पर भी गौर करना होगा और वह लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लोग अस्थमा और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं…। बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी।
न्यायालय ने कहा कि हिंदुस्तान फायरवर्क्स और स्टैंडर्ड फायरवर्क्स जैसे निर्माताओं ने भारी मात्रा में बेरियम खरीदा और पटाखों में इन रसायनों का इस्तेमाल किया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 3 मार्च को सभी निर्माताओं को कारण बताने के लिए निर्देशित किया था कि उन्हें प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग के लिए पहले के आदेशों के उल्लंघन को लेकर अवमानना के वास्ते दंडित क्यों नहीं किया जाए। पीठ ने सीबीआई, चेन्नई के संयुक्त निदेशक की रिपोर्ट के संबंध में अपना मामला रखने के लिए निर्माताओं को एक और मौका दिया तथा निर्देश दिया कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की एक प्रति बृहस्पतिवार तक सभी संबंधित वकीलों को मुहैया करायी जाए।