राजेश शर्मा/हमारे प्रतिनिधि
फरीदाबाद, 15 अक्तूबर
दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण की खराब स्थिति को देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण ने आज 15 अक्तूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में खुले में पड़ी निर्माण सामग्री के साथ डीजल जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर ऐसा होता है तो उद्योगों सहित बैंक व ग्रेटर फरीदाबाद की हाईराइज सोसायटियों के लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां बिजली की समस्या होने से 90 फीसदी सोसाइटियां जनरेटर पर निर्भर हैं। इससे पेयजल आपूर्ति ठप हो सकती है और लिफ्ट भी बंद हो जाएगी।
ग्रेटर फरीदाबाद में करीब 50 हाईराइज सोसाइटियां हैं। इनमें करीब 3 लाख लोग निवास करते हैं। यहां 90 फीसदी सोसाइटियों में क्षमता के अनुसार बिजली कनेक्शन नहीं है। सूरजकुंड रोड स्थित ओमेक्स फॉरेस्ट स्पा सोसाइटी में 33केवी क्षमता के सबस्टेशन की जरूरत है, मगर 11 केवी के कनेक्शन से काम चलाया जा रहा है। यही हालत अन्य सोसाइटियों की है। इस कारण फाल्ट और ब्रेकडाउन की समस्या अधिक रहती है।
ग्रेटर फरीदाबाद रेजिडेंट्स सोसायटियों के बाशिंदों की बढ़ेंगी मुश्किलें
एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद मिनोचा ने बताया कि दो-चार को छोड़ दें तो लगभग सभी सोसायटियों में बिजली कनेक्शन मिल चुके हैं, मगर फ्लैटों के हिसाब से कनेक्शन नहीं है। बिल्डर ने सिंगल कनेक्शन लेकर फ्लैट धारकों को कनेक्शन बांटे हुए हैं। फ्लैट मालिकों से बिल्डर बिजली बिल वसूलते हैं और विभाग में जमा कराते हैं। कई बिल्डर बिल जमा कराने में देरी कर देते हैं, इससे सोसायटियों में बिजली सप्लाई बंद होने की नौबत भी आ जाती है। ऐसे में जनरेटर से बिजली सप्लाई की जाती है। एक्शन प्लान लागू होने के बाद यहां के लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। सोसाइटियों में अभी सरकारी पानी की सप्लाई नहीं है। बिल्डर खुद पानी की व्यवस्था करते हैं। बिजली न होने पर जनरेटर बंद रहेंगे, तो पानी की सप्लाई भी नहीं हो सकेगी। वहीं लिफ्ट भी बंद हो जाएंगी।
यह कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनेश कुमार का कहना है कि ईपीसीए की ओर आदेश आने के बाद एक दम से जनरेटर बंद नहीं होंगे। एक्शन प्लान में प्रदूषण के हिसाब से एक स्लैब बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे प्वाइंट दिए गए हैं। उसी के हिसाब से एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा।