फरीदाबाद, 27 सितंबर (हप्र)
अरावली में बने अवैध फार्म हाउस को लेकर कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में आदेश दिया है कि अरावली में बने कितने फार्म हाउस को तोड़ा गया है और कितनों को नहीं, इसकी लिस्ट सौंपी जाए। अब मामले की अगली सुनवाई 4 अक्तूबर को होगी। पिछले सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अवैध फार्म हाउस पर कार्रवाई को लेकर पूरी लिस्ट जमा कराई जाए। लेकिन नगर निगम ने लिस्ट जमा नहीं कराई।
अरावली में वन विभाग की करीब 500 हेक्टयर जमीन पर अवैध निर्माण है। इनमें लगभग 140 फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान, होटल व कॉलोनियां बसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम और वन विभाग की ओर से दो माह से निर्माण ढहाने की कार्रवाई जा रही है। लेकिन यह कार्रवाई नामात्र तक सीमित हैं। निगम की ओर से अब तक 13 फार्म हाउस को तोड़ा जा चुका है। इनमें 4 फार्म हाउस में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बुधवार को की गई थी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में हरियाणा सरकार को कहा था कि अरावली में बने अवैध निर्माण तोड़े जाने के संबंध में क्या बार-बार कहना पड़ेगा।
वहीं खोरी में तोड़फोड़ के बाद मलबा उठाने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए थे। जबकि खोरी में मलबा उठाने के संबंध में भी निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक अधिकारी केवल खोरी में प्लांट लगाकर मलबा निस्तारण की बात कर रहे हैं।
निगमायुक्त बोले…
नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव का कहना है कि मामले को लेकर 4 अक्तूबर की डेट लगी है। नगर निगम पूरी निष्पक्षता से मामले पर कार्रवाई कर रहा है।