चंडीगढ़, 2 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों – नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका तथा पंचायती राज संस्थाओं – जिला परिषद, ब्लाॅक समिति व ग्राम पंचायतों को फंड का आवंटन अब जनगणना के हिसाब से होगा। राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग के मानदंडों को लागू किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भविष्य में निकायों व पंचायतों को फंड का हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा 7 प्रतिशत के निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाए। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से जारी आवंटित बजट तथा 31 दिसंबर, 2021 तक के परिवार पहचान-पत्र के सत्यापित आंकड़ों से जनसंख्या की गणना की जाए। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को यहां शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थानों को आवंटित बजट व फंड के हस्तांतरण पर बुलाई गई समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता तथा विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के फंड का हस्तांतरण व गणना सही तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिए आगे से फंड का आवंटन जनगणना के अनुरूप व संस्थान अनुसार किया जाए। आवंटित फंड पंचायतों को 75 प्रतिशत, ब्लॉक समिति को 15 प्रतिशत व जिला परिषद को 10 प्रतिशत के अनुरूप होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों संस्थाएं चाहे वह शहरी स्थानीय निकाय हो या पंचायती राज संस्थान हो इनको धीरे-धीरे अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने होंगे। प्रदेश में 92 शहरी स्थानीय निकाय हैं। इनमें 11 नगर निगम, 22 नगर परिषद व 59 नगरपालिका शामिल हैं।