नयी दिल्ली (एजेंसी) :
आयकर विभाग ने 75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट के लिए घोषणा फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन आय और उसी बैंक में एफडी पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया था।