शिमला, 11 सितंबर (निस)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार में प्रधान सचिव आईपीएच, चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता शिमला सर्किल और अधिशासी अभियंता सुन्नी मंडल के खिलाफ ट्रिब्यूनल की अवमानना के एक मामले में जमानती वारंट जारी किए हैं। इनमें से प्रत्येक अधिकारी को कम से कम 25 हजार रुपए की सियोरिटी देनी होगी। ये आदेश प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने याचिकाकर्ता गोबिंद सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर जारी किए। याचिकाकर्ता के मुताबिक ट्रिब्यूनल ने 23 अप्रैल, 2019 को आदेश जारी कर आईपीएच विभाग को गोबिंद सिंह को 60 वर्ष की आयु तक विभाग में काम करने की अनुमति देने को कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को करेगी।