नयी दिल्ली, 3 सितंबर (एजेंसी)
नीट और जेईई की प्रत्यक्ष परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिये सुप्रीम कोर्ट 6 गैर-भाजपा शासित राज्यों की याचिका पर शुक्रवार को विचार करेगा। इन राज्यों का दावा था कि शीर्ष अदालत छात्रों के ‘जीने के अधिकार’ को सुरक्षित करने में विफल रही है और उसने कोरोना महामारी के दौरान परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली परेशानियों को नजरअंदाज किया है।
जेईई मुख्य परीक्षा एक से 6 सितंबर तक आयोजित हो रही है जबकि नीट का आयोजन 13 सितंबर को होगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ चैंबर में पुनर्विचार याचिका पर विचार करेगी। पुनर्विचार याचिकाओं पर सामान्यत: पीठ के सदस्यों द्वारा न्यायाधीश ‘चैंबर’ में ही ‘सर्कुलेशन’ के जरिये विचार होता है जिसमे निर्णय होता है कि क्या यह विचार योग्य है या नहीं?