नयी दिल्ली (एजेंसी) :
सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को होने जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) स्थगित या रद्द करने की याचिकाओं पर बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने वीडियो काॅन्फ्रेंस से सुनवाई में कहा कि जेईई की परीक्षा हो चुकी है और अब सिर्फ नीट बाकी है। पीठ ने यह कहते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया कि प्राधिकारियों ने इस परीक्षा के लिए सभी आवश्यक बदोबस्त किये हैं। अदालत ने गैर भाजपा शासित राज्यों के 6 मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका भी 4 सितंबर को खारिज कर दी थी।