नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जेईई (मुख्य) अप्रैल, 2020 और नीट-यूजी की सितंबर में होने वाली परीक्षाएं स्थगित करने के लिये दायर याचिका सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि छात्रों का कीमती वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता और जीवन चलते रहना है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि छात्रों के शैक्षणिक जीवन को लंबे समय तक जोखिम में नहीं डाला जा सकता। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन का मार्ग प्रशस्त करते हुए पीठ ने कहा, ‘जीवन चलते रहना है। जीवन को आगे बढ़ना है। छात्रों का कीमती साल बर्बाद नही किया जा सकता।’ सालिसीटर जनरल ने पीठ से कहा कि इन परीक्षाओं के आयोजन के दौरान पूरी सावधानी और सुरक्षा उपाये किये जायेंगे। यह याचिका 11 राज्यों के 11 छात्रों ने दायर की थी।