चंडीगढ़/पंचकूला, 29 जुलाई (नस)
सेक्टर 32 स्थित एक मकान में अवैध रूप से चलाए जा रहे पीजी में आग लगने से हुई तीन युवतियों की मौत के मामले में आज जिला अदालत ने मुख्य आरोपी द्वारा दायर रिवीजन पटिशन को खारिज कर दिया।
पुलिस ने पीजी के मालिक गौरव अनेजा और पीजी संचालक नितेश बंसल को गिरफ्तार किया था।बीते फरवरी में सेक्टर 32 के मकान में अवैध रूप से चलाए जा रहे पीजी में अचानक आग लग गई थी और इसमें तीन छात्राएं हरियाणा के हिसार निवासी मुस्कान, पंजाब के कोटकपूरा निवासी पाक्षी ग्रोवर और पंजाब के कपूरथला निवासी रिया अरोड़ा की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। मुख्य आरोपी नीतेश बंसल ने अदालत में रिवीजन पटिशन दायर कर निचली अदालत के इसी फैसले को चुनौती दी थी।