हिसार 4 अगस्त (हप्र)
एचपीएससी के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी, पूर्व सदस्यों, एक्जामिनर के अलावा चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ दायर की हुई है चार्जशीट पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2001 व 2004 में हुई एचसीएस (हरियाणा सिविल सेवा) भर्ती व कॉलेज काडर के लेक्चरर की भर्ती की अनियमितताओं में दाखिल की गई चार्जशीट के बाद आयोग के पूर्व सदस्यों व चयनित एचसीएस अधिकारियों सहित 20 द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को सेशन जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने खारिज कर दी।
जिन आरोपियों ने ने जमानत याचिका खारिज की गई है, उनमें आयोग के पूर्व सदस्य दयाल सिंह, जगदीश सिंह, जगदीश राय, संतोष सिंह, एचसीएस अधिकारियों में हिसार के एसडीएम डॉ. जयवीर यादव, वत्सल वशिष्ठ, डॉ. सरिता मलिक, वीना हुड्डा, जगनिवास, राकेश कुमार, सुरेंद्र सिंह के अलावा प्रदीप चौधरी, अशोक कुमार, गीता देवी, मीना कुमारी, नरेंद्र सिंह, दिलबाग सिंह, संजय चराया, डॉ. गिरिश्वर मिश्रा, पवन कुमार शामिल हैं।
मामले के अनुसार एसीबी ने एचसीएस भर्ती 2001 में 29, एचसीएस भर्ती 2004 में 26 और कॉलेज काडर भर्ती में 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की हुई है। इन सभी चार्जशीट में कोर्ट ने सभी को 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। यदि आरोपी 10 अगस्त को अदालत में पेश होते हैं तो अदालत उनको न्यायिक हिरासत में भी भेज सकती है, इसलिए अब इस मामले के आरोपी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रहे हैं। इसी मामले में आरोपी बनाए गए हरदीप सिंह व नीरज सिंह ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने इनकी याचिका पर एसीबी को 9 अगस्त के लिए जवाब दायर करने के लिए कहा है। अब दोनों जमानत याचिका पर 9 अगस्त को सुनवाई होगी।