गुरुग्राम, 7 नवंबर (हप्र)
हरियाणा सरकार राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गंभीरता से कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में गुरुग्राम जिला में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा गुरुग्राम व फरीदाबाद जिला में बीएस तीन (पेट्रोल) व बीएस चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया लाइट मोटर व्हीकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जिला में इन आदेशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिला वासियों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला में अगर कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 194 (1) के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर हो चुके है जोकि आगामी 30 नवंबर या ग्रैप की स्टेज तीन हटने तक प्रभावी रहेंगे।
पानी का छिड़काव जारी
फरीदाबाद (हप्र) : शहर के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निगमायुक्त के आदेशों पर अधिकारियो की टीमें सख्त कदम उठाते हुऐ रात को भी निगरानी करेंगी। वायु प्रदुषण रोकथाम सेे संबन्धित वायु गुणवंता प्रवंधक आयेग द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप एक अभियान मोड में गतिविधियों को शुरू किया गया है। वायु प्रदुषण को नियत्रण करने के लिए नगर निगम फरीदाबाद ने 16 पानी के टैंकर छिडक़ाव के लिए लगाये हैं, 2 ट्रकों पर एंटी स्मॉग गन लगे हैं, 5 विभिन्न स्थानों पर एंटी स्मॉग गन स्थापित किये गये हैं, 2 जेड स्प्रिंकलर द्वारा विभिन्न क्षेत्रो में सुवह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक लगातार छिडकाव किया जा रहा है। आज निगमायुक्त के आदेश अनुसार संयुक्त आयुक्त द्वारा एंटी स्मॉक गन का निरीक्षण किया गया। निगमायुक्त ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना और वायु गुणवत्ता को बढ़ाना सांझी जिम्मेदारी हैं।