मोगा, 8 जनवरी (निस)
वर्ष 2019 में मोगा शहर के बेदी नगर इलाके में पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को मोगा के जिला एवं सेशन जज अतुल कसाना की अदालत ने उम्रकैद के साथ-साथ 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी पति संजय कुमार उर्फ संजू, वासी मथुरा, उत्तर प्रदेश (हाल आबाद मोगा) को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
जिला अटॉर्नी नीलम पाठक व सरकारी वकील कुलदीप साहनी ने बताया कि 12 जुलाई, 2019 को शहर के बेदी नगर इलाके में ज्योति नामक महिला की किसी तेजधार हथियार से हत्या हुई थी। इस मामले में 5 जनवरी को सेशन जज अतुल कसाना की अदालत ने संजय कुमार उर्फ संजू को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने आज इस संबंध में अपना उक्त फैसला सुनाया।