मोहाली (हप्र) : स्नैचिंग के एक मामले में मोहाली की अदालत ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि पहले एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थी जबकि सह-अभियुक्त ने अपने बयान में गुरदीप सिंह का नाम लिया था। बाद में पुलिस ने गुरदीप सिंह को इस मामले की एफआईआर के तहत आरोपी के रूप में शामिल कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि वह निर्दोष है। तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए गुरदीप सिंह उर्फ दिप्पी को 40 हजार रुपये का जमानत बांड भरने के निर्देश दिए।